Goals & Objectives


नियमावली

१. संस्था का नाम - एलुमनी एसोसिएशन केंद्रीय विद्यालय आई. आई. टी. कानपुर

२. संस्था का पता - १० बी, सिद्धार्थ नगर, आई. आई. टी. कानपुर उ. प्र.

३. संस्था का कार्यक्षेत्र - संपूर्ण उत्तर प्रदेश

४. संस्था की सदस्यता -

केन्द्रीय विद्यालय के सभी पूर्व छात्र-छात्राएं किसी भी मान्य सदस्य की लिखित संस्तुति लेकर शुल्क/दान संस्था कोष में जमा व रसीद प्राप्त कर, निर्धारित सत्र कार्यालय हेतु मान्य सदस्यता प्राप्त कर सकते/कर सकती है आवेदित सदस्यता की पात्रता व वार्षिक शुल्क परिवर्तन का निर्णय साधारण सभा की बैठक में किया जायेगा|

सदस्यता के वर्ग

(अ) आजीवन सदस्य - प्रवंधकारिणी समिति के पारित प्रस्ताव पश्चात् संस्था कार्यकारिणी के कोष में न्यूनतम दस हजार रुपये (१०,०००/) नगद या अधिक धनराशि की चल अचल संपत्ति दान जमा कर महासचिव द्वारा केन्द्रीय विद्यालय के प्रत्येक पूर्व छात्र-छात्राओं को आजीवन सदस्यता प्रदान की जा सकती है|

(ब) विशेष सदस्य - न्यूनतम एक हजार रुपये (१०००/) का सदस्यता शुल्क सहित वार्षिक पांच सौ रूपए (५००/) वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा कर केन्द्रीय विद्यालय के प्रत्येक पूर्व छात्र-छात्राओं को सत्र कार्यकाल हेतु विशेष सदस्यता प्राप्त कर सकता है| प्रबंधकारिणी समिति में पदाधिकारी निर्वाचन हेतु विशेष सदस्यता को प्राथमिकता होगी|

(स) सामान्य सदस्य - संस्था प्रबंधकारिणी समिति के महासचिव को सौ रूपए (१००/) सदस्यता शुल्क एवं दो सौ रूपए (२००/) वार्षिक शुल्क जमा कर केन्द्रीय विद्यालय के प्रत्येक पूर्व छात्र-छात्राओं को सत्र कार्यकाल हेतु सामान्य सदस्य बनाया जा सकता है | सामान्य सदस्यता प्रबन्ध कारिणी समिति में सदस्यता हेतु मान्य होगी |

(द) सम्मानित सदस्य- प्रबन्धकारिणी समिति के पारित प्रस्ताव पश्चात् केन्द्रीय विद्यालय आई. आई. टी. कानपूर के प्रधानाचार्य सहित किसी भी व्यक्ति को उसके विशिष्ट ज्ञान, योग्यता, अनुभव पात्रता के आधार पर सवैच्छिक समयावधि हेतु सम्मानित सदस्य बनाया जा सकता है, साधारण सभा की स्वीकृति पश्चात् सम्मानित सदस्यों को संस्था में संरक्षक, संयोजक या सलाहकार आदि पद पर मनोनीत किया जा सकता है | सम्मानित सदस्यता सभी प्रकार के शुल्क मताधिकार व उपस्थिति बाध्यता से मुक्त होगी |

५. सदस्यता की समाप्ति -

स्वैच्छिक त्यागपत्र, मृत्यु व सत्र कार्यकाल की समाप्ति पर आजीवन व सम्मानित सदस्य को छोड़कर प्रत्येक सदस्यता स्वमेव सम्माप्त हो जाएगी, विशेष सदस्य व सामान्य सदस्यता लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थिति, संस्था विरोधी कार्य-व्यवहार सहित वार्षिक शुल्क देय दिनांक से तीन माह तक जमा न करने की स्थिति में साधारण सभा के निर्णय पर पूर्व सूचित किए बिना ही सदस्यता समाप्त हो जाएगी, आजीवन सदस्यता किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं होगी | सदस्यता समाप्ति पर साधारण सभा का निर्णय सर्वमान्य होगा |

६. संस्था के अंग-

(अ) साधारण सभा, (ब) प्रबंधकारिणी समिति

(अ) साधारण सभा -

(अ) गठन - मताधिकार प्राप्त सभी सदस्यों की सूचना पश्चात् उनकी उपस्थिति में नवीन सत्र कार्यकाल हेतु साधारण सभा का गठन किया जायेगा | सम्मानित सदस्य व पदेन सदस्य को मताधिकार प्राप्त नहीं होगा |

(ब) बैठक (सामान्य व् विशेष) - साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार आयोजित होगी |

(स) सूचना अवधि - सामान्य बैठक सूचना सभी सदस्यों को न्यूनतम एक सप्ताह व् विशेष बैठक सूचना न्यूनतम तीन दिन पूर्व प्रेषित की जाएगी |

(द) गणपूर्ति - कुल सदस्यों में से २/३ सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति हेतु आवश्यक है | तथा सभी निर्णय कुल उपस्थिति में बहुमत आधार पर किया जायेगा |

(य) विशेष वार्षिक अधिवेशन - वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सामान्य बैठक के साथ या अलग विशेष वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया जायेगा |

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति, कार्यान्वयन व् विविध के संयोजन, नियोजन, अभिरक्षण व् प्रस्तुतिकरण हेतु संस्था साधारण सभा व् उसकी प्रबंधकारिणी समिति-

१. संपूर्ण कार्यक्षेत्र में विविध समाजसेवी रचनात्मक कर्ययोजनाये व् कार्यक्रम सहिति शिक्षण-प्रशिक्षण केंद्र आदि का साधारण सभा द्वारा अनुमोदन नामकरण से संचालन करेगी तथा संस्थागत संसाधनों, शुल्क, दान, ऋण, चल, अचल सम्पति व् वित्तीय अनुदान सहिति सरकार, प्रशासन, स्थानीय निकाय (नगर-निगम, विकास प्राधिकरण, नगर पालिका, जिला परिषद् व् ग्राम सभा आदि) सहिति सहयोगी वित्तीय/कार्यदायी सहायक संसथान की भूमि-भवन, संसाधन, कार्यकारी व् वित्तीय सहायता-मार्गदर्शन से एकल या सामूहिक ऐसे सभी व्यव्हार करेगी जो की संस्थाहित में साधारण सभा द्वारा आवश्यक, प्रासंगिक व् उपयोगी समझे जायेंगे |

२. संस्था- साधारण सभा या कार्यदायी वित्तीय संगठन की अपेक्षानुसार कोई भी अन्य उद्देश्य, कार्य व्यव्हार को प्रत्योयोजित कर, संस्था प्रशासन हेतु अन्य नियम, उपनियम व् प्रशासन योजना बना सकती है तथा आवश्यकतानुसार उनमे परिवर्तन, परिवर्धन व् निष्कासन भी कर सकती है |

३. संस्था की संपूर्ण चल-अचल सम्पति, वित्तीय कोष, आय व् प्रशासन पर सर्वाधिक स्वामित्व संस्था साधारण सभा व् उसकी प्रबंधकारिणी समिति का ही होगा, जिसका उपयोग संस्था उददेश्यों पूर्ति हेतु ही किया जायेगा |

५. संस्था की प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारी व् सदस्यों के नाम, पिता/पति का नाम, पता, पद व् व्यवसाय, जिनको संस्था नियमानुसार कार्य भार सौंपा गया |

नाम पिता/पति का नाम पता पद व्यासाय
श्री अनिल कुमार डालमिया स्व. घनश्याम डालमिया ३ ए/ ९२-९३ आजाद नगर कानपुर (उ. प्र.) अध्यक्ष व्यापर
श्री मयंक गुप्ता श्री भारत भूषण गुप्ता २ ए/२४० आजाद नगर, कानपुर (उ.प्र) उपाध्यक्ष व्यापर
श्री सुभोध अरोड़ा श्री तिलक राज अरोड़ा ३ ए/८९ आजाद नगर कानपुर (उ. प्र.) उपाध्यक्ष व्यापर
डा. नरेश कुमार चौधरी श्री राम स्वरुप चौधरी १० बी सिद्धार्थ नगर, आई. आई. टी. कानपुर (उ. प्र.) महासचिव सेवाकार्य
श्रीमती सुरेन्दर कौर कालरा डा. एम्. एस. कालरा ४०६९ टाइप ४, आई. आई. टी. कानपुर (उ.प्र.) सचिव सेवाकार्य
श्रीमती मीता खरे स्व. संजीव खरे ५७ डी, नवशील धाम, बिठूर रोड, कानपुर (उ.प्र.) सचिव सेवाकार्य
श्री प्रीत कलसी श्री पी. सिंह कलसी एच. आई. जी. ५७, माधवपुरम, आई. आई. टी. कानपुर (उ.प्र.) कोषाध्यक्ष व्यापर
डा. नीरज मिश्रा श्री ए. आर. मिश्रा ४७८ टाइप ४, आई. आई. टी. कानपुर(उ.प्र.) सदस्य सेवाकार्य
श्री सौरभ सिंह श्री गजराज सिंह ९/७२, आर्य नगर, कानपुर, (उ.प्र.) सदस्य व्यापर
डा. राज श्री दयाराम डी ३५४, श्याम नगर, कानपुर (उ.प्र.) सदस्य सेवाकार्य
डा. संजीव गर्ग स्व. जे. एम्. गर्ग ३००२ टाइप ३, आई. आई. टी. कानपुर (उ.प्र.) सदस्य सेवाकार्य

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता संस्था संविधान को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट २११८६० के अन्तर्गत पंजीकरण कराना चाहते है |

क्रम स. नाम हस्ताक्षर
१. श्री अनिल कुमार डालमिया
२. श्री मयंक गुप्ता
३. श्री सुबोध अरोड़ा
४. डा. नरेश कुमार चौधरी
५. श्रीमती सुरेन्दर कौर कालरा
६. श्रीमती मीता खरे
७. श्री प्रीत कलसी
८. डा. नीरज मिश्रा
९. श्री सौरभ सिंह
१०. डा. राज
११. डा. संजीव गर्ग

स्थान- कानपुर (उ.प्र.)
दिनांक- २ अक्टूबर २०१०, (विश्व अहिंसा दिवस)

(र) साधारण सभा के कर्त्तव्य व् अधिकार-

१. प्रबंधकारिणी समिति के सत्र कार्यकाल हेतु सदस्यता कार्यवाही व् निर्वाचन करना तथा सत्र कार्यकाल दौरान आवश्यकतानुसार पुनः गठन (निर्वाचन) करना |

२. प्रबंधकारिणी समिति द्वारा निर्णीत प्रस्तावों, कार्य-व्यवहार की समीक्षा सहित आय-व्यय, वार्षिक रिपोर्ट दस्तावेज व् योजना बजट आदि का गुण-दोष आधार पर मूल्यांकन कर स्वीकृत करना |

३. प्रबंधकारिणी समिति एवं तदर्थ उपसमितियों के पदाधिकारियों व सदस्यों के पद व कर्तब्य-अधिकार मूल्यांकित कर अस्पष्ट, भ्रामक व विवादित स्थिति में सर्वोच्च प्रभुसत्ता रख सर्वमान्य निर्णय करना |

४. संस्था महासचिव सहित प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों के पूर्णकालिक सेवा कार्य करने की स्थिति में मानदेय, पारिश्रमिक व जीवन निर्वाह भत्ता आदि की नियमित उपलब्धता स्वीकृत करना |

५. संस्था के सामान्य प्रशासन व योजनागत आवश्यकतानुसार संपूर्ण कार्यक्षेत्र व उसके बाहर प्रशासनिक उप व शाखा कार्यालय खोलना एवं उनकी तदर्थ उपसमिति स्वीकृति करना |

६. संस्था संविधान, प्रशासन योजना व नियम-विनियम में आवश्यकतानुसार मुल्यांकन कर परिवर्तन परिवर्धन व आमूल संशोधन स्वीकृति करना |

७. सदस्यता, अनुशासन, कार्यवाही व नीति निर्धारण सहित उन सभी दायित्यो का निर्वाह महासचिव से करना जो संस्था हित में सामायिक, आवश्यकता व महत्वपूर्ण हो तथा जिनका उल्लेख इस नियमावली में नहीं है |

८. प्रबंधकारिणी समिति हेतु निर्वाचित पदाधिकारी ही साधारण सभा में उक्त पदीय दायित्व निर्वाह करेंगे |

८. प्रबंधकारिणी समिति-

(अ) गठन- प्रबंधकारिणी समिति का गठन साधारण सभा की बैठक में उपस्थिति सभी श्रेणी के मान्य सदस्यों द्वारा निर्वाचन से किया जायेगा | जिसमे निम्न पदाधिकारी व सदस्य होंगे |

१.संरक्षक (मनोनीत) २.अध्यक्ष ३.उपाध्यक्ष (दो या अधिक) ४.महासचिव ५.सचिव(दो या अधिक) ६. कोषाध्यक्ष ७.प्रबंधकारिणी सदस्य(न्यूनतम चार या अधिक)

नोट- साधारण सभा के निर्णय अनुसार पदाधिकारियों के पद नाम, दायित्व निर्धारण/परिवर्तन सहित पद व सदस्य संख्या संसोधित की जा सकती है |

(ब) बैठक (सामान्य व विशेष)- प्रबन्ध कारिणी समिति की सामान्य बैठक प्रति छः माह में एक बार तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार आयोजित की जाएगी |

(स) सूचना अवधि- सामान्य बैठक की लिखित की सूचना न्यूनतम सात दिन (७) पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना न्यूनतम तीन (३) दिन पूर्व प्रेषित की जाएगी |

(द) गणपूर्ति- मताधिकार मान्य २/३ सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति (कोरम) हेतु आवश्यक है |

(य) रिक्त स्थानों की पूर्ति- किसी भी पदाधिकारी या सदस्य का आकस्मिक स्थान रिक्त होने पर साधारण सभा बैठक में शेष कार्यकाल हेतु निर्वाचित किया जायेगा |

(र) कार्यकाल- प्रबंधकारिणी समिति का सत्र कार्यकाल पाँच (५) वर्ष का साधारण सभा के अनुरूप होगा |

(ल) प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य व अधिकार-

१. संस्था के अधीनस्थ संचालित विविध शिक्षण- प्रशिक्षण केन्द्रों सहित स्वीकृत योजनाओ, कार्यक्रमों का प्रभावी संयोजन- संचालन करना |

२. संस्था अधीनस्थ समस्त चल अचल संपत्ति, संस्था कोष, संसाधन व तदर्थ उप समितियों पर पूर्ण नियंत्रण रख संस्थागत कार्य-व्यवहार साधारण सभा की स्वीकृतनुसार बनाये रखना |

३. बैठक में प्रस्तुत सभी प्रस्तावों पर विचार विमर्श कर बहुमत आधार पर निर्णय करना तथा साधारण सभा व संस्था संविधान के प्रति उत्तरदायी रह, अनमोदित प्रशासन योजनानुसार संस्था कार्यकारिणी व अधीनस्थ प्रबन्ध समितियों का प्रबन्ध संचालन करना |

४. संपूर्ण कार्यक्षेत्र व उसके बाहर साधारण सभा द्वारा अनुमोदित नामकरण (शीर्षक) से विविध समाजसेवी संस्थाओ, शिक्षण-प्रशिक्षण केन्द्रों व कार्यशाला आदि की स्थापना-सम्बद्धता संरक्षण लेकर देकर अधीनस्थ तदर्थ उप समितिया बना नीति निर्देशन अनुसार सर्वाधिकार नियंत्रण रख प्रबन्ध संचालन करना |

५. पूरक उद्देश्य व कार्य-व्यवहार वाली विभिन्न संस्थाओ, सहकारी समितियों व धर्मार्थ ट्रस्ट आदि को संरक्षण सहयोग देना व परस्पर सहमतिनुसार अपेक्षित पूरक सहायता-सहयोग का आदान-प्रदान करना |

६.संस्था के सभी वैतनिक सेवाकर्मियो (अधिकारी-कर्मचारी) की नियुक्ति, प्रोन्नति, निलंबन व निष्कासन सहित संस्था का व्यवहारिक, प्रशासनिक, वित्तीय नियंत्रण प्रबंधन बनाये रखना |

७. विविध योजनाओ व कार्यक्रमों के प्रबन्ध संचालन हेतु तदर्थ उपसमितियाँ व उपनियम बना उत्तरदायी पदाधिकारी व वैतनिक सेवाकर्मी नियुक्त करना तथा सभी अधीनस्थ संस्था/संगठन प्रबन्ध समितियों के प्रतिनिधियों को महासचिव के निर्देशानुसार कार्य-व्यवहार कराना |

८. प्रबन्धकारिणी की बैठक कार्यवाही, प्रस्तावित योजना व वार्षिक कार्यक्रम की रुपरेखा सहित आय-व्यय विवरण व प्रगति रिपोर्ट साधारण सभा से स्वीकृत हेतु प्रस्तुत करना व निर्देशानुसार कार्यान्वयन करना |

९. नवीन सदस्यता, सदस्य समाप्ति, अनुशासन कार्यवाही व प्रबंधकीय विवाद निर्णीत कर महासचिव/साधारण सभा से स्वीकृति कराना |

१०. केंद्र सरकार, राज्य सरकार के समस्त मंत्रालय, निदेशालय व विभाग सहित व वित्तपोषित संगठन के अनुबंध (करार) शर्तो अनुसार निर्धारित समयावधि में योजना कार्यक्रम का प्रबन्ध संचालन करना तथा वांक्षित सुचनाये उपलब्ध कराना |

११. संस्था के विविध उद्देश्य की पूर्ति हेतु केंद्र सरकार, राज्य शासन व उनके विभागों व वित्तीय सहायक संगठनो/एजेंसी से ऋण, दान अनुदान, संसाधन व चल अचल संपत्ति प्राप्त करना, तथा संस्था हित की आवश्यकतानुसार खरीद/बिक्री किरायेदारी (लीज) सदप्रयोग सुनिश्चित करना |

१२. विविध लेखा (आय-व्यय) परिक्षण व वार्षिक रिपोर्ट प्रति वर्ष निरीक्षक या लेखा परीक्षक (ऑडिटर) से सत्यापित कर साधारण सभा व सम्बन्धित वित्तपोषित संगठनो, विभागों में आवश्यकतानुसार प्रस्तुत करना |

१३. किसी भी पदाधिकारी व सदस्य द्वारा असंवैधानिक व संस्था नियम विरोधी दायित्व निर्वाह करने की स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृति कर सर्वमान्य सदस्यता समाप्त करना |

१३. किसी भी पदाधिकारी व सदस्य द्वारा असंवैधानिक व संस्था नियम विरोधी दायित्व निर्वाह करने की स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृति कर सर्वमान्य सदस्यता समाप्त करना |

१४. प्रबंधकारिणी समिति बैठक में संस्था महासचिव द्वारा सूचित पदेन सदस्य उपस्थिति होकर निर्देशानुसार दायित्व निर्वाह करेंगे, महासचिव द्वारा प्रबंधकारिणी समिति में प्रबंधक पद का दायित्व निर्वाह किया जायेगा |

१५. अस्पष्ट भ्रामक व विवादग्रस्त स्थिति उत्पन्न होने पर साधारण सभा का निर्णय सर्वमान्य होगा |

(ब) प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों के कर्तव्य अधिकार-

प्रबंधकारिणी समिति हेतु निर्वाचित पदाधिकारी ही साधारण सभा में उक्त पदीय दायित्व निर्वाह करेंगे, संस्था पदाधिकारियों के कर्तव्य अधिकार निम्नलिखित है-

१. संरक्षक (मनोनीत)-

प्रबंधकारिणी के पारित प्रस्ताव एवं केन्द्रीय विद्यालय आई. आई. टी. कानपुर के प्रधानाचार्य की स्वीकृति पश्चात् संरक्षक मनोनीत किया जायेगा | संरक्षक को संस्था की गतिविधियों से महासचिव द्वारा नियमित अवगत कराया जायेगा तथा संस्था के उद्देश्यों की व्यापक पूर्ति हेतु संरक्षक से आवश्यकतानुसार संरक्षण, सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया जायेगा |

२. अध्यक्ष

(अ) संस्था सम्बन्धी सभी बैठकों की अध्यक्षता करना |

(ब) संस्था का सामान्य प्रशासन व संपूर्ण कार्य-व्यवहार संविधान (स्मृति पत्र व नियमावली), आचार संहिता, साधारण सभा की स्वीकृति सहित वित्तीय सहायक संगठन की अनुबंध शर्तो अनुसार संयोजन संचालन सुनिश्चित बनाये रखना | प्रबंधकारिणी समिति की आवश्यकतानुसार संस्था प्रतिनिधित्व करना |

(स) संस्था की सभी प्रकार की आकस्मिक बैठकों के आयोजन दिनांक का अनुमोदन, स्थगन व निरस्त करने सहित आंतरिक व बाह्य अनुशासन बनाए रखने में महासचिव का वांक्षित मार्गदर्शन करना |

(द) बैठक में समान मत की स्थिति में निर्णायक मत देने का अध्यक्ष को विशेषाधिकार होगा |

(य) साधारण सभा के पारित प्रस्ताव पश्चात् अध्यक्ष द्वारा महासचिव के साथ बैंक अकाउंट संचालन सहित अतिरिक्त दायित्वों का भी निर्वहन किया जा सकता है |

३. उपाध्यक्ष

(अ) अध्यक्ष के पद त्याग या अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक का सामान्य संचालन करेंगे तथा कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व निर्वाह करेंगे |

(ब) साधारण सभा या महासचिव/प्रबंधक द्वारा लिखित प्रतिनिहित किये जाने पर उपाध्यक्ष संस्था के वैकल्पिक सामान्य प्रशासन में मांग अनुसार योगदान करेंगे |

(स) संस्था की आवश्यकतानुसार, साधारण सभा द्वारा उपाध्यक्ष पद की संख्या बढाई जा सकती है |

४. महासचिव

(अ) संस्था से सम्बन्धित सभी बैठकों, सम्मेलनों, आयोजनों की संवैधानिक नियमानुसार सूचना प्रसारित कर उनका संयोजन, संचालन व वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित बनाये रखना |

(ब) सभी प्रकार की बैठक की सूचना व कार्यवाही लेखन कर प्रबंधकारिणी निर्णय व कार्यान्वयन हेतु संस्था साधारण सभा द्वारा सौपे गये दायित्वों व अधिकारों का निर्वाह करना |

(स) संस्था की ओर से समस्त पत्र व्यवहार, प्रशासनिक संपर्क, सदस्यता, वाद-प्रतिवाद, न्यायिक कार्यवाही, सदस्यता, अनुशासन, प्रशासनिक कार्यवाही आदि उत्तरदायित्वो को कार्यान्वित करना |

(द) संस्था के प्रस्तावित योजनाओ बजट, वार्षिक प्रगति रिपोर्ट, वार्षिक आय-व्यय विवरण (बैलेंस शीट) आदि अभिलेख को समय पर तैयार कराने हेतु उत्तरदायी रह, प्रबंधकारिणी समिति व साधारण सभा सहित सम्बंधित वित्त पोषित संसथान/ संगठन व विभाग में आवश्यकतानुसार प्रस्तुत करना |

(य) संस्था से संबन्धित सभी प्रकार के सामान्य व महत्वपूर्ण निर्णय प्रशासनिक सक्षम व उत्तरदायी मुख्य कार्यकाल स्थिति में तात्कालिक लेना तथा उनका अनमोदन साधारण सभा की अगली बैठक में करना |

(र) साधारण सभा के दिशा निर्देशानुसार संस्था सेवाकर्मियो (अधिकारी, कर्मचारी) की नियुक्ति, पदोन्नति निष्कासन व अन्य अनुशासन कार्यवाही सहित वेतन, मानदेय, पारिश्रमिक व भत्ता आदि स्वीकृत करना |

(ल) नियमो व स्वीकृत शर्तो के अधीन योजना बजट में दी गई व्यवस्था के भीतर संस्था का कार्यकारी व वित्तीय प्रशासन बनाये रखना, पारित प्रस्तावों का समयावधि अनुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित करना |

(व) संस्था की ओर से समस्त पत्र-व्यवहार प्रशासनिक संपर्क व उपस्थिति सहित सदस्यता, वाद प्रतिवाद, न्यायिक कार्यवाही आदि का दायित्व स्वयं या प्रतिनिहित व्यक्ति द्वारा निर्वाह करना |

(क) भारत सरकार, प्रदेश शासन एवं योजनागत सहयोगी वित्तीय संगठन/एजेंसी से चल-अचल संपत्ति संसाधन वित्तीय सहायता आदि प्राप्त करना तथा स्वीकृतनुसार सदप्रयोग सुनिश्चित बनाये रखना |

(ख) संस्था की ओर से चल अचल सम्पति विषयक अनुबंधों, दस्तावेजों व शर्तनाओ पर एकल या अध्यक्ष/कोषाध्यक्ष या पदेन सदस्य के साथ संयुक्त हस्ताक्षर करना |

(ग) संस्था कार्य व्यवहार की आवश्यकतानुसार महासचिव द्वारा साधारण सभा के पारित निर्णय पर स्वीकृत अतिरिक्त दायित्यों का निर्वाह किया जायेगा |

५. सचिव-

(अ) महासचिव की अनुपस्थिति या लिखित स्वीकृत पर सचिव द्वारा संस्था की सभी बैठकों का वैकल्पिक संयोजन-संचालन किया जायेगा तथा निर्णय कार्यान्वयन महासचिव की स्वीकृत पश्चात् होगा |

(ब) साधारण सभा के पारित निर्णय या महासचिव द्वारा लिखित सौपे गये सभी दायित्वों व अधिकारो का निर्वाह सचिव द्वारा किया जायेगा | तथा अधीनस्थ प्रबन्ध समितियों की देख-रेख नियमानुसार करेगा |

(स) संस्था कार्य-व्यवहार की आवश्यकतानुसार साधारण सभा के पारित प्रस्ताव पर सचिव पद संख्या बढाई जा सकती है |

६. कोषाध्यक्ष-

(अ) संस्था के आय व्यय विवरण, वित्तीय प्रपत्रों को तैयार करने में संस्था महासचिव/प्रबंधक के निर्देशानुसार दायित्व निर्वाह करना |

(ब) संस्था महासचिव/प्रबंधक द्वारा स्वीकृत बिलों को स्वयं या बैंक द्वारा भुगतान कराना |

(स) दान शुल्क व वित्तीय सहायता, ऋण आदि संस्था कोष या बैंक में जमा कराना तथा आवश्यकतानुसार संस्था महासचिव/प्रबंधक के संयुक्त हस्ताक्षर से निकालना |

(द) साधारण सभा के निर्णय के अनुसार संस्था कोष आय व वित्तीय प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी रह संस्था महासचिव/प्रबंधक के निर्देशानुसार लिखित सौपे गये कार्य-व्यवहार करना |

(य) आकस्मिक व्यय हेतु महासचिव/प्रबंधक द्वारा स्वीकृत नकद धनराशि स्वयं के पास रखना |

७. प्रबंधकारिणी सदस्य-

(अ) सभी श्रेणी के सदस्य संस्था पदाधिकारियों से आवश्यकतानुसार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा यथोपित सुझाव दे सकते हैं |

(ब) प्रबंधकारिणी सदस्य को संस्था बैठक में कोई भी प्रस्ताव पर विचार व निर्णय हेतु प्रस्तुत करने का अधिकार होगा | जिसके लिए प्रस्ताव की सूचना व प्रतिलिप बैठक से पंद्रह दिन पूर्व संस्था महासचिव को प्रस्तुत करना होगा | विशेष प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से बैठक में रखा जा सकता है |

(स) सभी सदस्यों की माँग पर प्रबंधकारिणी समिति की आपात बैठक महासचिव द्वारा बुलाई जा सकती है |

९. संस्था का कोष-

संस्था का समस्त कोष किसी राष्ट्रीयकृत/सहकारी बैंक या पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खता खोलकर किया जायेगा जिसका संचालन अध्यक्ष, महासचिव व कोषाध्यक्ष को दो हजार रुपये (२०००/-) तक की धनराशि नकद रखने का अधिकार होगा | बैंक से धन आहरण हेतु उपरोक्त पदाधिकारियों में से किन्ही दो पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर आवश्यक है | प्रत्येक न्यूनतम आय व्यय का आगामी बैठक में अनुमोदन कराया जायेगा |

१०. संस्था के नियमो व विनिमयों में संयोजन प्रक्रिया-

संस्था के नियम व विनिमय सम्बन्धी समस्त सशोधन, परिवर्तन, परिवाद्धन व निरस्तीकरण मात्र साधारण सभा की विशेष बैठक सभा में बहुमत से मान्य स्वीकार किया जा सकता है, संशोधित नियम-विनिमय की लिखित सूचना संस्था महासचिव/प्रबंधक द्वारा पंद्रह दिन (१५) की समयावधि में उप निबंधक सोसाइटी को देना आवश्यक होगा | प्रत्येक संशोधन पर संस्था महासचिव/प्रबंधक की स्वीकृति अनिवार्य होगा |

११. आय-व्यय का लेखा परिक्षण-

संस्था के आय-व्यय व समस्त लेखा पुस्तिकाओं का परिक्षण वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संस्था की स्वीकृतिनुसार निरीक्षक या महासचिव द्वारा अनुमोदित आडिटर द्वारा कराया जायेगा | जिसे साधारण सभा की स्वीकृति हेतु महासचिव/प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा |

१२. संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही का संचालन-

संस्था की ओर से समस्त न्यायिक कार्यवाही वाद-प्रतिवाद संस्था महासचिव/प्रबंधक या उसके प्रतिनिहित व्यक्ति द्वारा की जाएगी तथा संस्था के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही संस्था महासचिव/प्रबंधक के नाम होगी | जिसमे सभी पदाधिकारी व सदस्य सामूहिक उत्तरदायित्व आधार पर व्यक्तिगत स्तर से ज़िम्मेदार रहेंगे |

१३. संस्था के अभिलेख-

  1. सदस्यता रजिस्टर
  2. सूचना रजिस्टर
  3. बैठक कार्यवाही रजिस्टर
  4. सम्पति व स्टॉक रजिस्टर
  5. वित्तीय कोष रजिस्टर (कैश बुक)
  6. निरिक्षण व निर्देश रजिस्टर
  7. संस्था उपयोगी अन्य आवश्यक व सहायक अभिलेख
  8. संस्थागत सहायक व सेवाकर्मी व्यक्तिगत पत्रावली आदि (आवश्यकतानुसार)

१४. विघटन-

यदि किसी कारण संस्था सर्व-सम्मति से विघटित हो जाती है | सभी आजीवन सदस्यों की स्वीकृति अनिवार्य होगी तथा विघटन व विघटित संपत्ति का निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा १३ व् १४ के अनुसार की जाएगी |